इंदौर में भाभी से गैंगरेप करने वाले देवर और उसके साथी को सत्र न्यायालय ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है। पीड़िता बांबे अस्पताल क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में काम करती थी।
कैसे हुई वारदात?
जानकारी के अनुसार, घटना वाले दिन दोपहर करीब 2 बजे महिला स्कूल से घर जाने के लिए निकली। इसी दौरान उसका देवर ऑटो लेकर पहुंचा और उसे घर छोड़ने की बात कही। विश्वास कर पीड़िता ऑटो में बैठ गई, लेकिन आरोपी उसे घर ले जाने की बजाय एक सुनसान स्थान पर ले गया।
वहां पहले से उसका साथी मौजूद था। दोनों ने महिला के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके बच्चे को जान से मार दिया जाएगा।
अदालत का फैसला
एजीपी जयंत दुबे के मुताबिक, विशेष न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों दुष्कर्मियों—देवर और उसके साथी—को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और आरोपियों को कठोर दंड देकर न्याय सुनिश्चित किया गया है।







