छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 3200 करोड़ के घोटाले में 500 रु. का जुर्माना , गिरफ्तारी के डर से कोर्ट नहीं पहुंचे 28 अधिकारी जाने क्या है पूरा मामला ,
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : आपको बता दे की छत्तीसगढ़ में लगातार शराब घोटालें का मामला सामने निकल के आ रहा है ऐसी बिच छत्तीसगढ़ से एक और शराब घोटाले का मामला सामने निकल के आ रहा है जिसमे 28 आरोपियों को बुधवार के दिन कोर्ट में पेस होना था लेकिन गिरफ्तारी के डर से ये अधिकारी कोर्ट में पेस नहीं हुए | इस पर कोर्ट ने 500 रूपये का जमानती वारंट जारी कर दिया है वही इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय किया गया है |
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला रायपुर : आपको बता दे की रायपुर प्रदेश में हुए 3200 करोड़ के मामले में बुधवार के दिन ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अनुपस्थित रहने वाले 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ लगभग 500-500 रुपये के जमानती वारंट जारी कर दिया गया हैं। इन 28 अधिकारियो को सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन गिरफ़्तारी के डर से कोई भी अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे अदालत ने सभी की अनुपस्थिति को गंभीर से लेते हुए सभी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है
जिन अधिकारियों पर वारंट जारी हुआ है उनमें प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एलएस ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडूजा, अश्वनी अनंत, अंनत सिंह, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम और राजेश जायसवाल शामिल हैं।
अधिकारियों को सरकार ने उनके पद से उन्हें हटा दिया है
आपको बता दे की इस शराब घोटाले मामले के आरोप में ईओडब्ल्यू ने 29 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था इसमें एक की मौत हो गई है। और छह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और लगभग 22 आबकारी अधिकारियों को राज्य सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि प्रदेश में हुए घोटाले में सिंडिकेट में यह लोग शामिल थे। सिंडिकेट में काम कर रहे अफसरों को 88 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी।
